ग्वालियर | विधानसभा चुनाव के चलते प्रभावी आदर्श आचरण संहिता को ध्यान में रखकर इस बार दीपावली पर्व पर फुटकर आतिशबाजी दुकानों के लिये नए अस्थायी लायसेंस जारी नहीं किए जायेंगे। पिछले साल जिन व्यक्तियों को अस्थायी लायसेंस जारी किए गए थे उन्हीं के द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर लायसेंसों का नवीनीकरण किया जायेगा। इस कार्य के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया है।
ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में आतिशबाजी मेला (दुकान) के लिये लायसेंसों के नवीनीकरण की जिम्मेदारी एसडीएम मुरार को सौंपी गई है। डबरा, भितरवार व घाटीगाँव में वहाँ के एसडीएम यह जिम्मेदारी निभायेंगे।
आतिशबाजी लायसेंस नवीनीकरण के लिये 18 से 25 अक्टूबर तक आवेदन पत्र जमा कर लायसेंस नवीनीकरण कराया जा सकेगा जिसकी आधिकारिक सूचना 27 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। लायसेंसधारियों को दुकानों का आवंटन लॉटरी द्वारा 30 अक्टूबर को व लायसेंस वितरण 31 अक्टूबर को किया जायेगा। आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें एक नवम्बर से 20 नवम्बर 2023 तक लगाने की अनुमति होगी।
आतिशबाजी लायसेंस नवीनीकरण करने की कार्रवाई हेतु सभी संबंधित एसडीएम को विहित प्रक्रिया व सुरक्षा नियामों को ध्यान में रखकर, आचार संहिता का अनिवार्य रूप से पालन कर कार्रवाही करने के निर्देश दिये गये है।
