चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने मैरिज गार्डन संचालकों को दिए निर्देश
ग्वालियर। शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में आपराधिक घटनाओं से बचने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए बुधवार को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने शहर के मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ऋषिकेश मीना ने संयुक्त रूप से शहर के समस्त मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ली।
इस दौरान अति. पुलिस अधीक्षक शहर (उत्तर) अमृत मीना, अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण निरंजन शर्मा, सीएसपी लश्कर षियाज़ केएम, सीएसपी महाराजपुरा नागेन्द्र सिंह सिकरवार, सीएसपी ग्वालियर सुभा श्रीवास्तव, एसडीओपी ग्रामीण चन्द्रभान सिंह चढार, थाना प्रभारी अपराध एवं यातायात थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व एक सैकड़ा से अधिक मैरिज गार्डन संचालक मौजूद रहे।
कलेक्टर सिंह ने निर्देशित किया कि ग्वालियर शहर तेजी से विकास कर रहा है, इसमें मैरिज गार्डन संचालकों को ओरझा मैरिज गार्डनों की तर्ज कार्य करना होगा। अब शादियों का सीजन आ गया है, इसलिए मैरिज गार्डन संचालक सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन व दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गार्डन का संचालन करें। इसके तहत डीजे साउण्ड तेज आवाज में नहीं बजे। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बंद कराया जावे। दिशा निर्देशों का पालन न करने की दिशा में मैरिज गार्डन संचालक के विरूद्ध बैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
मैरिज गार्डन संचालकों को नगर निगम द्वारा बनाये गये नियमों का भी पालन करना होगा। गार्डन में अग्निशमन यंत्रों, साफ सफाई, पार्किंग, सुरक्षा आदि की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
पुलिस की हिदायत
प्रभारी पुलिस अधीक्षक मीना ने कहा कि शादियों में चोर मौके का फायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, कानून व यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये मैरिज गार्डन में सीसीटीव्ही कैमेरे लगवाए जाएं। पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए। गार्डन संचालक की जवाबदेही है कि कोई भी दो पहिया या चार पहिया वाहन रोड पर खड़ा न हो। इसके लिए गार्डन के बाहर गार्ड तैनात किए जाएं।
आवश्यक दिशा-निर्देश
1-मैरिज गार्डन में सीसीटीव्ही की निगरानी में हो, ताकि कोई घटना घटित हो तो उसका सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध रहे।
2- मैरिज गार्डन के आसपास रोड पर वाहन पार्क न किये जावें। ताकि आसपास यातायात व्यवस्था बाधित न हो इस हेतु मैरिज गार्डन परिसर में ही पार्किंग व्यवस्था रखी जावे। पार्किंग में वाहनों को व्यवस्थित लगवाने के लिए गार्डन से एक व्यक्ति लगाया जावे।
3- मैरिज गार्डन के गेट एवं कार्यकम स्टेज पर गार्डन संचालक की ओर से अतिथियों के सामान की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहना चाहिए।.
4- अपरिचित या गुण्डे बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्तियों को गार्डन में रोका-टोका जाये।
5- गार्डन में हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाये।
6- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गार्डन में डीजे साउण्ड तेज आवाज में नहीं बजना चाहिए तथा रात्रि 10 बजे के उपरांत डीजे बंद कराया जावे।