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प्रत्याशी का एक होर्डिंग पर सात दिन से ज्यादा नहीं होगा विज्ञापन

आदर्श आचार संहिता में शर्तों के अधीन प्रदर्शित करने होंगे विज्ञापन, एक आवेदक को एक बार में मिलेगा 15 प्रतिशत तक स्थान


ग्वालियर| विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन यूनीपोल होर्डिंग पर बैनर फ्लैक्स के माध्यम से नगर निगम द्वारा चयनित एजेन्सी को स्वीकृत शुल्क देय कर शर्तों के मुताबिक ही प्रदर्शित कर सकेंगे।
विज्ञापन के लिए चयनित एजेन्सी द्वारा प्रत्याशी का विज्ञापन निगम द्वारा स्वीकृत दरों पर ही प्रकाशित किया जा सकेगा। विज्ञापन एजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक आवेदक को एक बार में 15 प्रतिशत से अधिक विज्ञापन स्थान नही दिए जायें। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन का निराकरण अधिकतम 72 घण्टे न्यूनतम 24 घण्टे में किया जायेगा।
विज्ञापन प्रकाशन करते समय प्रकाशक का नाम समयावधि का विवरण उल्लोखित करना होगा। संबंधित विज्ञापन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि एक बार में एक स्थान पर किसी भी आवेदक का विज्ञापन अधिकतम 07 दिवस ही किया जायेगा।एजेन्सी को प्रति तीन दिन में संसाधनों जैसे होर्डिंग, यूनीपोल, आदि से प्राप्त राशि की जानकारी निगम मुख्यालय कक्ष क्रमांक तीन तृतीय तल में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी, शर्तों को पालन न करने की स्थिति में संबंधित एजेन्सी संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी ।
संबंधित आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि सक्षम प्राधिकारी को तथा डीईआरओ को विज्ञापन व्यय तथा विज्ञापन लगाने की जानकारी लिखित में प्रस्तुत करेगें। संबंधित विज्ञापनकर्ता एजेन्सी एवं अभ्यार्थी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्वीकृत, आवेदनों का रिकॉर्ड संधारित करें तथा सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करें।

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