ग्वालियर। भोपाल के सतपुड़ा भवन और शिवपुरी के एक घर में लगी आग के बाद जागा नगर निगम का फायर अमला बाजारों में घूम रहा है। व्यावसायिक संस्थानों का निरीक्षण कर वहां अग्निशमन की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। व्यवस्था के सुचारू न होने पर संचालकों को नोटिस थमा रहा है।
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं बीसी 2016 के परिपालन में संचालकों, व्यवसायिकों के अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण ना होने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। संबंधितों द्वारा सात दिवस के अंदर अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण नहीं की जाती है तो समस्त के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए व्यवसाय, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल आदि को सील कर संचालक, मालिक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
उपायुक्त डॉ. अतिबल सिंह ने बताया कि शहर की 54 संस्थाओं को नोटिस दिए गए हैं। जिन संस्थानों को निटिस दिए गए हैं वे समस्त अग्निमशमन व्यवस्था पूर्ण कर फायर ऑडिट, फायर सेफटी सर्टिफिकेट प्राप्त करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
